Article 370 क्या है ? Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया 

आज की इस ब्लॉग पोस्ट में हम जानने वाले है की Article 370 क्या है? और Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला क्या आया है 

भारत को स्वतंत्रता अगस्त 15, 1947 को मिली और 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आजाद हुआ 

उस दिन जम्मू और कश्मीर को भी उसकी आजादी मिल गई। भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। 

लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया 

और काफी सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इस परिस्थिति में महाराजा हरी सिंह ने जम्मू और कश्मीर 

रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के अस्थाई विलय की घोषणा कर दी 

और इन्स्ट्रूमेंट्स ऑफ ऐक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टु इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। 

आर्टिकल 370 में जम्मू और कश्मीर के लिए क्या प्रावधान है? 

जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है किंतु इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार तभी बदल सकती है 

जब जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार उसको ऐसा करने की अनुमति दें। इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले 

और संचार को छोड़कर कोई भी और कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पहले राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी 

इस आर्टिकल के अनुसार जम्मू और कश्मीर का अपना ही संविधान है।