प्रखंड परिवहन योजना का ऑनलाइन शुरू नीतीश सरकार देगी 5 लाख रुपये का लाभ
इसके अंतर्गत सरकार आपको ₹5,00,000 दे रही है और ये पैसा आपको वापस नहीं करने है।
इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड़कर मतलब जो भी प्रखंड है अगर जिला मुख्यालय में है तो उनको छोड़कर से 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया
लाभ – लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। – ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. – वह किसी सरकारी सेवा में कार्यरत/नियुक्त नहीं होना चाहिए।
लाभ : – मुख्यमंत्री परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उस ब्लॉक का निवासी होना जरूरी है। – पात्र श्रेणी के एक से अधिक लाभार्थी संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकते हैं।
पूरे बिहार में 496 जो है, गांव इलाका में प्रखंड है। इन सभी प्रखंडों में यह योजना जो है लागू रहेगा।
प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। यानी एक प्रखंड में सात लोगों का यहाँ पे जो है सरकार चयन करेगी