Mobile Number Link Driving License and RC: अगर आपका मोबाइल नंबर, गाड़ी की आर सी और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक नहीं है तो सावधान हो जाइए। परिवहन विभाग ने एक महीने के अंदर इसे अपडेट करने का समय दिया है। तय समय के बाद अपडेट नहीं होने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिले के डीटीओ को दिशा निर्देश जारी किया है। जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है वही नंबर डीटीओ में भी जमा कराना होगा। अगर आप नंबर अपडेट नहीं करते हैं तो अब इस स्थिति में अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा सकेंगे।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 49 के तहत वाहन मालिकों को 30 दिन के भीतर डीटीओ को अपने नए पते की जानकारी देनी होगी। परिवहन सचिव के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर ई चालान की सूचना चालक को नहीं मिल पाती। इसके अलावा कई और स्थितियों में मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है।
मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना नंबर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं।